Mumbai : मुंबई के चेंबूर से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में आरसीएफ थाने (RCF Police Station) में 44 साल के शख्स के खिलाफ IPC की धारा 354, 506 और पॉक्सो की धारा 8, 12 पॉक्सो एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(ए), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आरोपी पिता ने नाबालिग बच्ची को सोते समय गलत तरीके से छुआ. इस घटना के बाद से पीड़िता मानसिक तनाव में थी जिस कारण उसने 'रेस्टिल' की गोलियां ली और सो गई. दवां के चलते पीड़िता बेहोश हो गई जिसके बाद उसको चंद्रा अस्पताल ले जाया गया. बच्ची के होश में आने पर उसने देखा कि पिता वहां आ गया है और उसने पीड़िता को चाकू दिखाकर चुप रहने की धमकी दी.
पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार
सूत्रों ने बताया कि जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की. आरोपी ने डॉक्टर को धक्का दिया और मौके से भागने में कामयाब हुआ. इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने पूरी घटना का खुलासा किया और फिर नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर उसके आरोपी बाप के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने अब आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
हरियाणा में नाबालिग बेटी से रेप करने के मामले में पिता को फांसी की सजा
बीते दिनों हरियाणा के सिरसा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक पिता को 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फांसी सुनाई. ये मामला साल 2020 का है जहां 12 साल की बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया. वहीं, आरोपी ने जज द्वारा सज़ा सुनाए जाने से पहले कहा कि उस पर तीन बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी है इसलिए नरमी बरती जाए. जज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो बेटी अपनी पिता के साथ सुरक्षित नहीं हो सकती वो किसी के साथ नहीं हो सकती. इस बात के बाद जज ने आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई.