मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई की शिवड़ी कोर्ट (Sewri Court) ने नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र (Fake Caste Certificate) मामले में गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया है। इस मामले में अदालत ने मुंबई (Mumbai) की मुलुंड में पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस सांसद नवनीत राणा पर क्या कार्रवाई करती है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शिवड़ी कोर्ट के आदेश के बाद सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) ने मुंबई सेशंस कोर्ट में गुहार लगाई है। हालांकि, सत्र न्यायालय (Mumbai Sessions Court) ने भी शिवड़ी कोर्ट के इस फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है। शिर्डी महानगर दंडाधिकारी कोर्ट ने पुलिस को इस जमानती वारंट पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
फिलहाल इस मामले में 7 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। तब तक नवनीत राणा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पुलिस नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है इस पर राजनीतिक दलों की भी नजरें टिकी हुई हैं।
फर्जी जाति प्रमाणपत्र का आरोप
सांसद नवनीत राणा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिया था। इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया था। इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी लगाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सांसद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी। इसी बीच नवनीत राणा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई थी।
नवनीत राणा के परिवार पर भी आरोप
फिलहाल सांसद नवनीत राणा के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाया गया है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल किया है। आरोप ये भी है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लिए स्कूल का फर्जी एडमिशन सर्टिफिकेट भी हासिल किया गया। इस मामले में नवनीत राणा समेत उनके पिता पर भी मुलुंड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है।