मुंबई: महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) ने मंगलवार को वसूली मामले में वांछित आरोपी पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सौरभ त्रिपाठी(DCP Saurabh Tripathi) को निलंबित कर दिया। आईपीएस अधिकारी त्रिपाठी के खिलाफ अंगड़िया की ओर से इस मामले में मुंबई पुलिस(Mumbai Police) में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। सरकार के आदेश के मुताबिक, त्रिपाठी अधिकारियों को सूचना दिये बिना ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये। यह भी पाया गया कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया कि उनके मातहत अधिकारी किसी अनुचित और भ्रष्ट आचारण में संलिप्त ना हों। आदेश में कहा गया है कि यह भी पाया गया कि त्रिपाठी एलटी मार्ग पुलिस थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के एक गवाह पर दबाव बना रहे थे। सरकार ने कहा है कि इस आदेश के प्रभाव में रहने तक त्रिपाठी बिना आयुक्त की अनुमति के पुलिस आयुक्त मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आदेश के मुताबिक, इसके अलावा निलंबन के दौरान त्रिपाठी न ही कोई निजी नौकरी करेंगे और ना ही वह इस दौरान कोई कारोबार या व्यापार करेंगे। आदेश के मुताबिक शर्तों का किसी भी तरह से उल्लंघन करने को कदाचार समझा जायेगा और इसके लिए वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
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