दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ लगाई गई एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि ये याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी।
दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा- सुनवाई के दौरान गाना गाने वालों को ढूंढो
कोर्ट ने फैसले के वक्त पिछली सुनवाई के दौरान पड़े व्यवधानों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था। इसकी वजह से सुनवाई में तीन बार दखल पड़ा। दिल्ली पुलिस इन लोगों की पहचान करे और इन पर कार्रवाई करे।
पिछली सुनवाई में कहा था- याचिका खामियों से भरी है
दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर 2 जून को भी ऑनलाइन सुनवाई की थी। जूही की ओर से वकील दीपक खोसला ने पक्ष रखा था। जस्टिस जेआर मीढ़ा की बेंच कहा था, 'हम हैरान हैं। ऐसी याचिका कभी नहीं देखी, जिसमें कोई आदमी बिना किसी जानकारी के कोर्ट आता है और कहता है कि जांच करो। अगर याचिकाकर्ता को विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है? हम किस बात की इजाजत दे दें। खामियों से भरी याचिका को मंजूरी दे दें।