उद्धव सरकार के इस फैसले के बाद ग्राहक (Flat Buyers) इस साल पुराने ही सरकारी रेट पर जमीन या फ्लैट खरीद सकते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मुंबई (Mumbai) समेत महाराष्ट्र में कहीं पर भी जमीन या फ्लैट खरीदता है तो पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2020-21 की सरकारी दरों के आधार पर ही उसे टैक्स देने होंगे.
रेडी रेकनर रेट में बदलाव नहीं होने से घर खरीदारों को मिलेगा फायदा
रेडी रेकनर रेट में बदलाव नहीं करने से घर खरीदारों पर इसका सीधा असर होगा. दरअसल, ग्राहक जब भी घर खरीदते हैं तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है. ये स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर रेट से तय की जाती है. साफ है कि आप जिस इलाके में घर खरीदेंगे, उसके हिसाब से आपको भुगतान करना होगा. रेडी रेकनर रेट में बदलाव नहीं करने के फैसले से महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार घर खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी की दरों में पहले ही कमी कर चुकी है.
क्या होता है रेडी रेकनर रेट और कैसे कर सकते हैं इसे चेक
राज्य सरकार की ओर से तय किया गया किसी अचल संपत्ति का न्यूनतम मूल्य रेडी रेकनर रेट है. जिसके अनुसार सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होता है. सभी राज्य सरकारें सालाना आधार पर रेडी रेकनर रेट तय करती हैं. इसके अलावा सर्किल रेट अलग-अलग राज्यों, शहरों और इलाकों के मुताबिक अलग हो सकते हैं. महाराष्ट्र के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रेडी रेकनर रेट चेक करने की सुविधा दी गई है. इसे चेक करने के लिए सबसे पहले igrmaharashtra.gov.in वेबसाइट को खोलें. इसके बाद स्क्रीन पर मैप दिखाई देगा, जिसमें महाराष्ट्र के जिस भी जिले का रेडी रेकनर रेट चेक करना हो उसे सेलेक्ट करें. फिर साल चुनने के बाद इलाका चुनें. इसके बाद आप उस इलाके का रेडी रेकनर रेट चेक कर सकते हैं.
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