कमला मिल में हुए आग हादसे की वजह से लिया गया फैसला
मुंबई (हितेश भगतानी ): हुक्का पार्लरों पर पाबंदी को लेकर महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सुगबुगाहट थी, जिस पर रविवार को सरकार ने बंदी का ऐलान कर दिया है। देश में गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी हुक्का पार्लरों पर पाबंदी लग गई है। राज्य सरकार के गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादन संबंधी अधिनियम-2003 में संशोधन के तहत कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। विधानमंडल के नागपुर सत्र दिसंबर 2017 में बीजेपी विधायक मंगलप्रभात लोढा ने हुक्का पार्लरों पर पाबंदी का संशोधित विधेयक प्रस्ताव सदन में रखा था। इसी साल अप्रेल में यह विधेयक विधानमंडल ने पारित किया। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2017 में कमला मिल के एक हुक्का पार्लर में हुए आग हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडनवीस ने इस तरह के जानलेवा धंधे पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला किया था। उस घटना में कमला मिल परिसर में स्थित मोजोस बिस्त्रो पब में हुक्का की चिंगारी से ही आग लगी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग झुलस गए थे। इसी से सीख लेते हुए प्रशासन ने सभी हुक्का पार्लरों पर बैन लगाने का निर्णय लिया था।
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